New SIM Card Rules: सिम कार्ड खरीदने के लिए भारत में नए नियमों का पालन करना होगा। 1 दिसंबर से सिम कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों के तहत, सिम खरीदने के लिए पहले से ज्यादा वेरिफिकेशन होगा। ग्राहकों के साथ-साथ वेंडर का भी वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ ही, सिम कार्ड खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

SIM कार्ड के संबंध में 1 दिसंबर 2023 से नियमों में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये सभी परिवर्तन पहले ही दो महीने पहले लागू किए जाने थे, लेकिन सरकार ने इन्हें 30 नवंबर तक लागू करने की समयसीमा को बढ़ा दिया था। 1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको नए नियमों का पालन करना होगा।

नए नियमों के प्रभाव से आशा है कि देश में साइबर फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। सरकार ने इन नियमों को आम लोगों की सुरक्षा के लिए जारी किया है। इसका प्रभाव बल्क सिम कार्ड खरीदने और नए सिम कार्ड लेने पर भी पड़ेगा। चलिए जानते हैं क्या नया बदलाव हो रहा है।

देनी होंगी ज्यादा डिटेल्स 

नए सिम कार्ड खरीदने के लिए अब कंज्यूमर्स को पहले के मुकाबले अधिक विवरण प्रदान करना होगा। इससे अथॉरिटीज किसी भी सिम कार्ड से जुड़े व्यक्ति को आसानी से ट्रैक कर सकेंगी। इसका लाभ साइबर फ्रॉड के मामलों में होगा।

क्योंकि साइबर फ्रॉड्स के अधिकांश मामलों में फर्जी नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड का इस्तेमाल होता है, इसलिए नए नियमों के प्रभाव से किसी अन्य के नाम पर सिम कार्ड खरीदना मुश्किल होगा।

सिम कार्ड चेंज करने पर क्या होगा?

यदि आप अपने मौजूदा नंबर के लिए सिम कार्ड खरीद रहे हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड और डेमोग्राफिक डेटा दोनों प्रदान करना होगा। इसके अलावा, जिस व्यक्ति से आप सिम खरीदेंगे, उसे भी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा।

डीलर का भी होगा वेरिफिकेशन

सरकार ने सिम कार्ड डीलर्स के लिए भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया है। इसका मतलब है कि सिम कार्ड जारी करते समय सिम खरीदने वाले के दस्तावेज अब आवश्यक होंगे। साथ ही, डीलर का भी वेरिफिकेशन होगा।

10 लाख रुपये तक का जुर्माना

अगर नियमों के पालन में अनदेखी की जाती है, तो सरकार 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों में बल्क सिम कार्ड जारी करने के संबंध में भी बदलाव किए गए हैं। बल्क सिम कार्ड खरीदने के लिए आपके पास व्यापारिक कनेक्शन होना आवश्यक है।

90 दिनों बाद ही किसी और को जारी होगा SIM

एक उपयोगकर्ता अपनी आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है। यदि आप किसी सिम कार्ड को डिएक्टिवेट करते हैं, तो 90 दिनों के बाद ही वह नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी किया जाएगा। अगर कोई सिम वेंडर 30 नवंबर तक रजिस्टर नहीं हुआ है, तो उसे जुर्माना लगाने के साथ ही उसे जेल भेजा जा सकता है।

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